LTCG Tax: घर बेचने पर कैसे लगेगा जीरो कैपिटल गेन टैक्स, समझ लीजिए कैलकुलेशन

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Aug 4, 2024, 11:04 AM IST

Long Term Capital Gain Tax Calculation: घर एक कैपिटल एसेट है, इसलिए अगर जब मालिक इसे बेचता है, तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। बजट 2024 में घर के मालिकों के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके कैलकुलेशन को समझ लेते हैं।

Long Term Capital Gain Tax Calculation: घर का मालिक होना कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। इसे बेचकर लोग बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। घर एक कैपिटल एसेट है, इसलिए अगर जब मालिक इसे बेचता है, तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। बजट 2024 में घर के मालिकों के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि एक घर के मालिक को जिसने अपने घर की बिक्री से मुनाफा कमाया है, उसे अब टोटल मुनाफे पर टैक्स देना होगा। पहले महंगाई दर समायोजित बेनिफिट पर टैक्स देना होता था।

Long Term Capital Gain Tax Calculation

इंडेक्सेशन बेनिफिट पहले घर के मालिकों को मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अपनी संपत्ति की लागत बढ़ाने की अनुमति देते थे। जिससे नेट प्रॉफिट कम हो जाता था और घर के मालिक को बिक्री के समय कम टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि, अब यह बेनिफिट उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी एक तरीका है, जिसके जरिए आप प्रॉपर्टी बेचते समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हैं।

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