RBI ने KYC अपडेट के लिए जारी किये नए नियम, ग्राहकों को दी राहत, बैंकों को दिए ये निर्देश

RBI KYC guidelines 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केवाईसी (KYC) अपडेट प्रक्रिया को सरल और ग्राहकों के लिए सहज बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों को केवाईसी अपडेट कराने के लिए समय-समय पर उचित नोटिस और रिमांडर भेजने होंगे। आरबीआई ने इस कदम से पेंडिंग केवाईसी मामलों को कम करने और प्रक्रिया को आसान बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, बैंक प्रतिनिधियों को केवाईसी अपडेट में ग्राहकों की मदद करने की अनुमति भी दी गई है। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।

RBI KYC guidelines 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के केवाईसी (KYC) अपडेट प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों को समय-समय पर केवाईसी अपडेट कराने के लिए उचित नोटिस और सूचना देने का निर्देश दिया गया है।

RBI KYC guidelines 2025

KYC पर नया नियम

पेंडिंग KYC मामलों को लेकर उठाया कदम

आरबीआई ने अपने हालिया सर्कुलर में बताया कि कई खातों में KYC अपडेट पेंडिंग है, जिनमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (EBT), और प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत खोले गए खाते शामिल हैं। इस समस्या को देखते हुए प्रक्रिया को सरल बनाने और ग्राहकों की सुविधा के लिए निर्देशों में संशोधन किया गया है।

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