UP नंबर गाड़ी है तो सावधान! 16 अप्रैल के बाद नहीं बनेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, सीधे कटेगा 5000 रुपये का चालान

HSRP UP rules 2026: यूपी में वाहन चलाने वालों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। परिवहन विभाग ने अब HSRP (हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) और प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं।

HSRP UP rules 2026: उत्तर प्रदेश में वाहन चलाने वालों के लिए परिवहन विभाग ने एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा निर्देश जारी किया है। अगर आपके पास भी यूपी नंबर गाड़ी है तो यह जानकारी आपके लिए और भी जरूरी हो जाती है। खासकर वे वाहन चालक जिन्होंने अभी तक अपने वाहन पर High-Security Registration Plate (HSRP) नहीं लगवाई है उन्हें अब भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नए नियमों के अनुसार, बिना HSRP वाली गाड़ियों को अब Pollution Under Control Certificate (PUCC) यानी प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

HSRP Number Plate

HSRP Number Plate (Photo: X handle/@uptransportdept)


16 अप्रैल 2026 से नई व्यवस्था लागू

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, राज्य में 16 अप्रैल 2026 से यह नई व्यवस्था पूरी तरह लागू की जा रही है। अब सर्वर को इस तरह अपडेट किया गया है कि बिना वैलिड HSRP नंबर के वाहन का डेटा PUCC पोर्टल पर स्वीकार नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपकी नंबर प्लेट पुरानी है, तो आप प्रदूषण की जांच भी नहीं करा पाएंगे।

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