दूसरे शहरों की पुरानी गाड़ियों के लिए दिल्ली में नो एंट्री, 1 नवंबर से बदल जाएंगे नियम

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार कई कड़े कदम उठाने जा रही है। 1 नवबंर में दिल्ली में दूसरे शहरों से आने वाले उन वाहनों पर रोक रहेगी, जो BS-VI मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार कई बड़े कदम उठाने जा रही है। इनमें दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड और BS-VI मानकों के अनुरूप नहीं चलने वाली गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर रोक भी शामिल है। यह बैन 1 नवंबर 2026 से लागू होगा। सरकार ने अभी यह साफ नहीं किया है कि यह रोक कब तक जारी रहेगी। हालांकि, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है।

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वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार उठा रही कड़े कदम (Photo: iStock)

वाहनों के लिए BS-VI मानक क्या है

BS-VI यानी भारत स्टेज-6 (Bharat Stage-VI) देश में वाहनों के लिए लागू उत्सर्जन मानक है, जिसका उद्देश्य पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों को कम करना है। BS-VI मानक के तहत वाहनों के इंजन से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), पार्टिकुलेट मैटर (PM) और अन्य हानिकारक उत्सर्जन पर कड़े नियंत्रण रखे जाते हैं।

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