ATM से पैसे नहीं निकले, खाते से कट गए 10 हजार, अब बैंक ग्राहक को देगा 49,600 रुपये

आयोग ने बैंक को आदेश दिया है कि वह निर्धारित कुल राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर करे। अगर बैंक तय समयसीमा में भुगतान नहीं करता है, तो बकाया राशि पर चूक की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।

दिल्ली के एक जिला उपभोक्ता आयोग ने एटीएम से नकदी निकासी से जुड़े एक मामले में पंजाब एंड सिंध बैंक को ग्राहक के पक्ष में बड़ा भुगतान करने का निर्देश दिया है। मामला ऐसा था, जिसमें ग्राहक के खाते से 10,000 रुपये कट गए, लेकिन एटीएम से नकदी बाहर नहीं आई। आयोग ने बैंक को न केवल 10,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया, बल्कि मानसिक तनाव और सेवा में खामी के लिए अलग से मुआवजा भी देने को कहा है। कुल मिलाकर ग्राहक को 49,600 रुपये का भुगतान करना होगा।

ATM Withdrawal Charge

बैंक ने दूसरे बैंक पर डाल दी जिम्मेदारी

खाते से कटे 10 हजार, ATM से नहीं निकले पैसे

PTI/भाषा के मुताबिक मामला जितेंद्र सिंह की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर 2022 को उन्होंने गाजियाबाद स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से 10,000 रुपये निकालने की कोशिश की थी। लेनदेन पूरा होने का संदेश उनके मोबाइल पर आया और पंजाब एंड सिंध बैंक के खाते से 10,000 रुपये कट भी गए, लेकिन एटीएम से नकदी नहीं निकली। इसके बाद ग्राहक ने बैंक में शिकायत दर्ज कराई और अपने खाते से कटी रकम वापस मांगी। हालांकि, मामला लंबे समय तक सुलझ नहीं सका।

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