नाबालिग को नॉमिनी बनाने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

Minor Nominee Rules: नाबालिग बच्चे को इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, FD और EPF में नॉमिनी बनाया जा सकता है। लेकिन कब और किस उम्र में पैसा निकाल सकता है। जानिए पूरा नियम।

Minor Nominee Rules : माता-पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अलग-अलग जगहों पर निवेश करते हैं। कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, तो कोई म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी या ईपीएफ में पैसा जमा करता है। निवेश करते समय नॉमिनी बनाना भी बेहद जरूरी होता है, ताकि निवेशक की मौत होने पर रकम पाने की प्रक्रिया आसान हो सके। लेकिन अगर नॉमिनी कोई नाबालिग बच्चा है, तो पैसा सीधे उसके हाथ में नहीं दिया जाता। दरअसल, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को नॉमिनी बनाया जा सकता है, लेकिन वह खुद उस रकम को संभाल या प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे मामले में बच्चे की ओर से रकम लेने और उसकी देखभाल करने के लिए अभिभावक या नियुक्त व्यक्ति की जरूरत होती है।

Minor Nominee, Nominee Rules, Life Insurance, Mutual Fund, Fixed Deposit, FD Nominee, EPF Nominee, Minor Child

नाबालिग बच्चा नॉमिनी है तो कौन लेगा पैसा?

नाबालिग बच्चे को नॉमिनी बना सकते हैं

वित्तीय संपत्तियों में नाबालिग बच्चे को नॉमिनी बनाने पर सामान्य तौर पर कोई न्यूनतम उम्र की शर्त नहीं होती। यानी बच्चा एक साल, 5 साल या 15 साल का हो, उसे नॉमिनी बनाया जा सकता है। हालांकि, सिर्फ बच्चे का नाम नॉमिनी के तौर पर दर्ज करना पर्याप्त नहीं होता। नाबालिग होने की वजह से उसके लिए अभिभावक या नियुक्त व्यक्ति की जानकारी भी देनी पड़ती है। संबंधित वित्तीय संस्था अपने नियमों के अनुसार बच्चे और अभिभावक से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है।

End of Feed