Lok Adalat: लोक अदालत का बदला नियम! अब कोर्ट जाने से पहले भरना होगा 50% जुर्माना

यदि आप भी अपनी गाड़ी का चालान भरने के लिए लोक अदालत का इंतजार करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। सरकार ने लोक अदालत में माफ होने वाले चालान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक चालान गलत कटा है और आप उसे कोर्ट में जाकर यानी लोक अदालत में चुनौती देकर राहत पा सकते हैं, तो अब इसके लिए नई शर्त लागू हो गई है। नई व्यवस्था के तहत वाहन चालकों को न्यायालय जाने से पहले चालान राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। बिना आधी रकम जमा किए कोर्ट में चालान के खिलाफ सुनवाई की मांग नहीं की जा सकेगी।

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Lok Adalat: लोक अदालत का बदला नियम, अब कोर्ट जाने से पहले भरना होगा 50% जुर्माना

चालान विवाद के लिए बदले नियम

सरकार ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 167 में बदलाव किया है। इसके बाद ट्रैफिक चालान से जुड़ी प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सख्त और समयबद्ध कर दिया गया है। अब वाहन चालकों को चालान कटने के बाद तय समय सीमा के अंदर ही भुगतान करना होगा या फिर उसे गलत बताते हुए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी होगी।

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