इस तारीख तक PAN को AADHAAR से करा लें लिंक, नहीं तो हो जाएगा इनएक्टिव!

  • Authored by: दीपक पोखरिया
  • Updated Dec 11, 2022, 08:29 PM IST

AADHAAR-PAN LINK: बता दें कि विभिन्न प्रकार के वित्तीय कार्यों के लिए पैन की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंक खाते बनाना, उनमें पैसा जमा करना, डीमैट खाता खोलना, अचल संपत्ति खरीदना और बेचना और शेयरों में व्यापार करना। इसके अलावा पैन कार्ड देश में सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त चित्र पहचान का एक रूप है।

AADHAAR-PAN LINK: आयकर प्रशासन (Income Tax Administration) ने शनिवार को नागरिकों को समय सीमा समाप्त होने से पहले जल्दी करने और अपने अलग-अलग आधार बायोमेट्रिक पहचान संख्या से अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को जोड़ने की चेतावनी दी है। आयकर विभाग (Income Tax) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों (PAN Card Holders) के लिए ये अनिवार्य है कि 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक (PAN Link With AADHAAR) करना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जल्द ही आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। देरी न करें, इसे आज ही लिंक करें!

pan aadhaar link

31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से करा लें लिंक।

बता दें कि विभिन्न प्रकार के वित्तीय कार्यों के लिए पैन की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंक खाते बनाना, उनमें पैसा जमा करना, डीमैट खाता खोलना, अचल संपत्ति खरीदना और बेचना और शेयरों में व्यापार करना। इसके अलावा पैन कार्ड देश में सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त चित्र पहचान का एक रूप है।

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