एनएचएआई (NHAI) ने 15 अगस्त 2025 से नया FASTag Annual Pass लागू कर दिया है, जिसकी कीमत 3000 रुपये रखी गई है। इस पास से निजी वाहन मालिक एक साल में 200 ट्रिप तक कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सुविधा यमुना एक्सप्रेसवे पर भी लागू होगी? आइए जानते हैं नियम और पूरी जानकारी।
एनएचएआई (NHAI) संचालित नेशनल हाईवे और टोल प्लाजा पर यह वार्षिक पास काम करेगा। (photo-istock)
यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) पर लागू नहीं होगा पास
यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यह पास मान्य नहीं होगा। यहां वाहन चालकों को पहले की तरह निर्धारित टोल टैक्स चुकाना होगा। यह स्कीम केवल एनएचएआई (NHAI) द्वारा संचालित नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पर ही लागू है।
किन हाईवे पर मिलेगा फायदा
एनएचएआई (NHAI) संचालित नेशनल हाईवे और टोल प्लाजा पर यह वार्षिक पास काम करेगा। निजी कार, जीप और वैन मालिक 3000 रुपये में 200 ट्रिप या एक साल की वैधता वाला पास ले सकेंगे। इससे बार-बार टॉप-अप करने की झंझट खत्म होगी और टोल प्लाजा पर तेजी से यात्रा पूरी हो सकेगी।
पास कैसे करें एक्टिवेट
यह पास केवल राजमार्ग यात्रा ऐप (Rajmarg Yatra App) या एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट से ही एक्टिवेट किया जा सकता है। वाहन मालिक को RC, आईडी प्रूफ और पता प्रमाण जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। भुगतान के बाद पास आपके मौजूदा FASTag पर एक्टिव हो जाएगा और कन्फर्मेशन मैसेज भी भेजा जाएगा।
पास कैसे बनेगा?
- सबसे पहले Rajmarg Yatra App डाउनलोड करें या NHAI की वेबसाइट पर जाएं।
- मोबाइल नंबर या गाड़ी का Vehicle Registration Number (VRN) डालकर लॉगिन करें।
- अपने मौजूदा FASTag को वेरिफाई करें (यह सक्रिय होना चाहिए और गाड़ी के नंबर से लिंक होना चाहिए)।
- मांगी गई डिटेल्स भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- ₹3000 का भुगतान UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करें।
- पेमेंट कन्फर्म होते ही पास आपके FASTag पर एक्टिव हो जाएगा (आमतौर पर 2-24 घंटे में)।
जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट
- RC (Registration Certificate)-गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो- गाड़ी मालिक का हाल ही का फोटो।
- KYC डॉक्यूमेंट (Know Your Customer)- जैसे आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर आईडी।
- आईडी प्रूफ- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस)।
- पता प्रमाण- (राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, बैंक पासबुक आदि)।
