Tax On Diwali Gift: क्या दिवाली गिफ्ट या बोनस पर भी लग सकता है टैक्स, जान लीजिये जवाब

भारत में दिवाली को साल का सबसे त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार पर बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस और दिवाली गिफ्ट देती हैं। क्या दिवाली गिफ्ट या बोनस पर भी टैक्स लगाया जाता है? आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। आइये जानते हैं कि दिवाली गिफ्ट या बोनस पर कितना और किस तरह से टैक्स लगाया जाता है और साथ ही इससे बचने का सही तरीका भी जानते हैं।

Tax On Diwali Gift: भारत में दिवाली को साल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार पर लोग अपने करीबियों को गिफ्ट भी देते हैं और बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस या दिवाली गिफ्ट भी देती हैं। क्या आप जानते हैं कि दिवाली बोनस या गिफ्ट पर टैक्स भी लग सकता है? इस दिवाली गिफ्ट या बोनस लेने से पहले जान लीजिये कि आप अपने गिफ्ट या बोनस पर लगने वाले टैक्स को कैसे बचा सकते हैं।

Tax On Diwali Gift

क्या दिवाली गिफ्ट या बोनस पर भी लग सकता है टैक्स, जान लीजिये जवाब

टैक्स के नियम

इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार दिवाली बोनस या गिफ्ट एक तरह का अनुलाभ होता है। अनुलाभ क्योंकि आपकी सैलरी का ही हिस्सा माना जाता है इसीलिए यह भी इनकम टैक्स के दायरे के अंतर्गत आता है। जरूरी नहीं है कि दिवाली पर मिलने वाले सभी गिफ्ट और बोनस पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन अगर दिवाली बोनस पर टैक्स लगता है तो यह आपकी कुल सैलरी के अनुसार आप पर लागू होने वाले टैक्स स्लैब के तहत लगाया जाएगा।

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