Aadhaar for Saving Schemes: पीपीएफ, SCSS, NSC और सुकन्या समृद्धि में निवेश के लिए क्या जरूरी है आधार, जान लीजिए नियम

Aadhaar for Saving Schemes: किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश के लिए आधार का होना जरूरी है। जब आप किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश के लिए खाता खोलते हैं, तो उस समय आधार की जरूरत पड़ती है। इसके बिना आप किसी भी वित्तीय सर्विस का लाभ नहीं उठा सकते।

Aadhaar for Saving Schemes: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना ( SSY) जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश के लिए क्या आधार जरूरी है। ये सवाल लगभग सभी के दिमाग में चलत रहता है। आधार आज के समय में हमारी पहचान का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। इसलिए किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश के लिए आधार का होना जरूरी है। जब आप किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश के लिए खाता खोलते हैं, तो उस समय आधार की जरूरत पड़ती है। आधार अनिवार्य क्यों है, जान लीजिए।

Aadhaar for Saving Schemes

क्यों जरूरी है आधार

तीन अप्रैल, 2023 को एक नोटिफिकेशन में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सरकारी सेविंग प्रोत्साहन सामान्य (संशोधन) नियम, 2023 के अनुसार, एक व्यक्ति को लेखा कार्यालय में पहचान और एड्रेस प्रूफ के लिए दस्तावेज भी जमा करने होंगे। खाता खोलने के लिए आधार नंबर की जरूरत होगी। इस नोटिफिकेशन के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति के पास आधार नंबर नहीं है, उसे आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाण को उपयोग करना चाहिए।

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