अब सिर्फ इस पोर्टल पर भर सकेंगे Income Tax, आसान स्टेप्स से मिनटों में हो जाएगा काम

File ITR With These Easy Steps: अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स चुकाना है तो आप ऐसा अब आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ही कर सकते हैं। इस साल टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सुविधा को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ट्रांसफर कर दिया है।

KEY HIGHLIGHTS
  • इनकम टैक्स भरना है आसान
  • 9 स्टेप्स में हो जाएगा काम
  • अकाउंट में लॉग इन किए बिना भी कर सकते हैं

File ITR With These Easy Steps: अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से पहले टैक्स चुकाना है तो आप ऐसा अब आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing Portal) पर ही कर सकते हैं। इससे पहले एनएसडीएल (NSDL) पोर्टल के जरिए इनकम टैक्स का भुगतान करना जरूरी था। हालाँकि, इस साल टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सुविधा को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ट्रांसफर कर दिया है। यदि आप टैक्स भरना चाहते हैं तो यहां हम आपको इसकी आसान स्टेप्स बताएंगे।

अकाउंट में लॉग इन किए बिना

  • आईटीआर पोर्टल पर जाएं - लिंक
  • 'क्विक लिंक्स' के तहत 'ई-पे टैक्स' विकल्प चुनें
  • PAN और मोबाइल नंबर दर्ज करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें
  • नया वेब पेज खुलेगा जिसमें आपके नाम की छिपी हुई डिटेल और आपके पैन की पूरी डिटेल दिखेगी। कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर एक नया टैब खुलेगा, यहां 'न्यू पेमेंट' विकल्प पर क्लिक करें
  • फिर एक नया वेबपेज खुलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स, यानी सेल्फ एसेसमेंट टैक्स, टीडीएस, टीसीएस आदि का भुगतान करने का विकल्प होगा। जो भी विकल्प आप पर लागू हो उसे चुनें
  • आप जिस टाइप की पेमेंट करना चाहते हैं उसके डायलॉग बॉक्स के अंदर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। फिर एक नया वेबपेज खुलेगा जो टैक्स पेमेंट करने के लिए कुछ डिटेल मांगेगा। आपको एसेसमेंट ईयर और टैक्स पेमेंट टाइप दर्ज करना आवश्यक है
  • ध्यान रहे कि यदि आप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सेल्फ एसेसमेंट टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, तो एसेसमेंट ईयर 2023-24 होगा
  • प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद एक नया वेबपेज खुलेगा जहां आपको टैक्स पेमेंट डिटेल जैसे आयकर, सरचार्ज, सेस आदि प्रदान करना होगा। उचित कॉलम में डिटेल दर्ज करें और चेक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करें। यदि आपके पास अमाउंट का ब्रेक-अप नहीं है, तो आप इनकम टैक्स अमाउंट के तहत सरचार्ज और सेस सहित फाइनल टैक्स लायबिलिटी अमाउंट दर्ज कर सकते हैं
  • अगला कदम टैक्स पेमेंट करना है। टैक्स का भुगतान करने के लिए पांच विकल्प हैं - नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर पर पेमेंट (बैंक चालान), आरटीजीएस/एनईएफटी और पेमेंट गेटवे। यहां चार ऑनलाइन विकल्प हैं और बैंक काउंटर पर भुगतान ऑफ़लाइन तरीका है।
  • पसंदीदा ऑनलाइन विकल्प चुनने के बाद 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें
  • टैक्स डिटेल चेक करें और पेमेंट नाउ पर क्लिक करें। 'नियम एवं शर्तें' सेलेक्ट करें
  • एक बार सहमति देने पर 'सबमिट टू बैंक' पर क्लिक करें। चुने गए विकल्प के अनुसार टैक्स भुगतान करें

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