Pan Holders Alert, Pan Aadhar Link Online: बजट के ठीक बाद पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड (CBDT) ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी पैन कार्ड Pan Card होल्डर्स को जल्द से जल्द अपना पैन आधार से लिंक करने का निर्देश (Pan Aadhar Link) दिया है। इसके लिए कार्ड धारकों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है, यदि आप 31 मार्च तक पैन कार्ड से आधार लिंक Aadhar नहीं करवाते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं यदि तीन माह के बाद आप लिंक करवाते हैं तो 1000 रुपये का भुगतान (Pan Aadhar Link Online) करना होगा। इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आप वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य
सीबीडीटी द्वारा जारी एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो कुल 61 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से मात्र 48 करोड़ लोगों ने आधार से लिंक (Pan Aadhar Link Status) किया है। जबकि 13 करोड़ पैन कार्ड धारकों ने अब तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया है केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड ने उनके लिए खतरे की घंटी बजा (Pan Aadhar Link Last Date) दी है। ऐसे में अब अलर्ट हो जाएं और बिना देरी किए हुए तुरंत अपना पैन आधार से लिंक करें अन्यथा आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
रिटर्न दाखिल करने की नहीं होगी अनुमति
बता दें केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड ने अप्रैल 2022 में सभी पैन कार्ड धारकों को आधार से लिंक करवाने का निर्देश दिया था। इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था। ऐसे में तारीख बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। यदि आप 31 मार्च के बाद पैन कार्ड से आधार लिंक करते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं 3 माह के बाद 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आप वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सीबीडीटी ने बीते वर्ष नोटिफिकेशन जारी कर यह साफ कर दिया था कि, पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर संबंधित व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत रिटर्न ना दाखिल कर पाने व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड समेत अन्य बैंकिंग कार्यों की अनुमति नहीं होगी।
लग सकता है 10000 का जुर्माना
ध्यान रहे यदि आप पैन से आधार लिंक नहीं करवाते हैं, तो निष्क्रिय होने तक ही आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। 31 मार्च के बाद इसे किसी भी सरकारी व बैंकिंग कार्यों के लिए निष्क्रिय यानी अवैध माना जाएगा। साथ ही यदि आप बैंकिंग या फिर सरकारी कार्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भारी जुर्माने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत 10000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
आधार को पैन से लिंक करना आसान हो गया है, इसके लिए आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मात्र 5 से 10 मिनट में अपना आधार पैन लिंक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए आसान स्टेप को फॉलो करें।
Pan Aadhar Link Online, पैन से आधार कैसे लिंक करें
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर जाकर Quick Links पर क्लिक करें।
- यहां Link Aadhar के ऑप्शन पर क्लिक क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा, यहां अपना आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें।
- आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि व अन्य सभी डिटेल्स स्क्रीन पर शो होंगे।
- इसे चेक करने के बाद पुन: सबमिट पर क्लिक करें।
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी दर्ज करें।
- आपके आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर Successful का मैसेज आ जाएगा।
ध्यान रहे यदि आपका कोई दस्तावेज मैच नहीं होता है, तो आपको करेक्शन करवाना होगा। इसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं।
Pan Aadhar Link NSDL, पैन को आधार से जोड़ने का दूसरा विकल्प
इसके अलावा नेट संबंधित परेशानी होने या किसी अन्य कारणों से यदि आप ऑनलाइन आधार लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपको परेशा होने की जरूरत नहीं है, यहां दूसरा विकल्प भी मौजूद है। आप एसएमएस के जरिए भी आधार लिंक कर सकते हैं।How to Link Pan With Aadar Via SMS, मैसेज के जरिए पैन से आधार कैसे लिंक करें
इसके लिए सबसे पहले अपने फोम के मैसेज बॉक्स में जाएं। अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर UIDPAN टाइप कर स्पेस दें और 12 अंकों का आधार नंबर और 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज कर मैसेज करें। आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा। मैसेज के जरिए आपको इसकी पुष्टि कर दी जाएगी।
