भारतीय सड़कों पर यातायात उल्लंघन को रोकने के लिए 'परिवहन' विभाग ने ट्रैफिक नियम सख्त किए हैं। इसके चलते सड़कों पर आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं जो वाहन चालकों की हर गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जहां भी कोई वाहन चालक गलती करता है, उसे ई-चालान भेज देता है। ई-चालान प्रणाली कई कैमरों के माध्यम से ऑपरेट होता है जो मुख्य चौराहों, ट्रैफिक सिग्नल और अन्य महत्वपूर्ण प्वाइंट्स पर लगाए जाते हैं। ये कैमरे वास्तविक समय में यातायात उल्लंघनों की निगरानी करते हैं। ऐसे में जब भी कोई वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन, जैसे लाल बत्ती का उल्लंघन या तेज गति से गाड़ी चलाना आदि करता है तो पकड़ा में आ जाता है। उसकी गतिविधि कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और ई-चालान भेज दिया जाता है। हालांकि, कई बार इसमें गलती भी जाती है। वाहन चालक द्वारा यातायात नियम का उल्लंघन नहीं करने पर भी ई-चालान चला जाता है। अगर आपको भी ऐसा चलाना मिला है तो कैसे बचें। आइए जानते हैं।
ट्रैफिक पुलिस (Istcok)
गलत ई-चालान क्या है?
ई-चालान प्रणाली यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी तरीका है। हालांकि, यह ई-चालान प्रणाली ऑटोमेटेड या निगरानी तकनीक पर निर्भर है, इसलिए तकनीकी त्रुटियों की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए कई बार वाहन चालकों को बिना गलती के भी चलान मिल जाते हैं। इसे 'गलत ई-चालान' कहा जाता है।
गलत ई-चालान मिलने पर कैसे करें शिकायत
गलत चालान के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना एक सरल प्रक्रिया है। सबसे पहले आप आधिकारिक eChallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। दिल्ली में रहते हैं तो https://traffic.delhipolic वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद 'शिकायत' टैब पर क्लिक करें। अपना नाम, फोन नंबर, ट्रैफिक चालान नंबर और अन्य आवश्यक विवरण जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
- ड्रॉप-डाउन सूची से ई-चालान से संबंधित अपनी विशिष्ट समस्या (जैसे, गलत वाहन संख्या या गलत उल्लंघन) का चयन करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद, अपनी शिकायत भेजने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- अधिकारी अपनी शिकायत प्रणाली के माध्यम से सबमिट किए गए विवरणों की समीक्षा करेंगे और आपकी गलती नहीं पाए जाने पर चलान रद्द कर देंगे। इस तरह आपको चलान के पैसे नहीं भरने होंगे।
- आप गलत तरीके से जारी किए गए ट्रैफिक चालान की शिकायत ईमेल भेजकर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं:
- ईमेल पता: helpdesk-echallan@gov.in. कृपया अपने प्रमाण के साथ एक विस्तृत ईमेल भेजने का सुझाव दिया जाता है।
- हेल्पलाइन नंबर: आप सुबह 6:00 बजे से रात 12:00 बजे के बीच +91-120-4925505 पर कॉल कर सकते हैं।
60 दिन के अंदर करें शिकायत?
कृपया ध्यान दें कि गलत ट्रैफिक चालान के विरुद्ध कोई भी शिकायत 60 दिनों की अवधि के भीतर दर्ज करनी होती है।
