मिस कर दी ITR की डेडलाइन, अब भी है मौका, मगर इस तरह होंगे आपको नुकसान

How To File ITR After Deadline: जो लोग 31 जुलाई की फाइलिंग की डेडलाइन चूक गए हैं, उन्हें जुर्माने के अलावा और भी अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति को टैक्स का भुगतान करना है, तो धारा 234ए, बी या सी के तहत दंडात्मक ब्याज, जितना लागू हो, लगाया जाएगा।

KEY HIGHLIGHTS
  • निकल गई ITR की डेडलाइन
  • अब ITR फाइल करने पर लगेगा जुर्माना
  • और भी होंगे कई नुकसान

How To File ITR After Deadline: वित्त वर्ष 2022-23 (एसेसमेंट ईयर या एवाई 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी। लेकिन इस डेडलाइन को मिस करने वाले लोग अभी भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसे विलंबित आईटीआर (Belated ITR) कहा जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 (एवाई 2023-24) के लिए विलंबित आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। मगर इसके कई नुकसान हैं। विलंबित आईटीआर के जुर्माने समेत क्या-क्या नुकसान हैं, उनकी जानकारी हम आपको यहां देंगे।

कितना लगेगा जुर्माना

विलंबित आईटीआर दाखिल करते समय आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। छोटे करदाता (Small Taxpayer) जिनकी टैक्सेबल इनकम वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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