पिछली कंपनी हो गई बंद और फंसा है PF का पैसा, जानिए कैसे वापस मिलेगा

EPF Money Claim: जिस पिछली कंपनी में आप काम करते थे, अगर वो बंद हो जाए और आप नई कंपनी के पीएफ खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं करा पाए या पीएफ खाते में 36 महीनों तक कोई ट्रांजेक्शन न हो आपका पीएफ खाता खुद बंद हो जाएगा। इसे निष्क्रिय खाता मान लिया जाएगा।

KEY HIGHLIGHTS
  • पीएफ है बहुत अहम फाइनेंशियल प्रोडक्ट
  • बंद कंपनी से भी मिल सकता है पैसा
  • चाहिए होंगे कुछ जरूरी दस्तावेज

EPF Money Claim: एम्पलॉइज प्रोविडेंट फंड (Employees provident Fund) एक बहुत अहम फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जो आपके बुढ़ापे में आपको काफी सपोर्ट करता है। पर अकसर जॉब चेंज करने पर लोगों के सामने पीएफ के पैसे को लेकर कई दिक्कतें आती हैं। जैसे कि पिछली कंपनी के पीएफ अकाउंट में अटके पैसे को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें?

EPF Money Claim

बंद कंपनी की पीएफ राशि कैसे मिलेगी

इससे भी ज्यादा पेचीदा स्थिति तब होती है, जब पिछली कंपनी के पीएफ खाते में पैसा फंसा रह जाए और वो कंपनी बंद हो जाए। ऐसी स्थिति में कैसे अपना पीएफ का अटका पैसा आप वापस पा सकते हैं, इसका तरीका आगे जानिए।

End of Feed