PF Claim: नौकरी बदलने या छोड़ने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि (PF) का पैसा निकालना कई लोगों के लिए एक बड़ी जरूरत होती है। लेकिन अक्सर छोटी-छोटी गलतियों के कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और यह एक लंबी प्रक्रिया बन जाती है। Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) के नियमों के अनुसार आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना रखा जाए तो क्लेम रिजेक्ट के चांस काफी कम रह जाते हैं। आइए जानते हैं आपको पीएफ के पैसे के लिए कौन-सी बातों का ध्यान रखना चाहिए-
किन गलतियों की वजह से होता है पीएफ क्लेम रिजेक्ट (Photo: iStock)
KYC पूरी और अपडेट हो
सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार, पैन और बैंक खाता UAN से लिंक और सत्यापित (Verified) हो। नाम, जन्मतिथि या दूसरी डिटेल्स में मामूली अंतर भी क्लेम रोक सकता है। आधार और बैंक खाते में दर्ज नाम बिल्कुल समान होना चाहिए।
बैंक डिटेल सही भरें
कई बार गलत IFSC कोड या खाता संख्या दर्ज होने से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। बैंक खाता आपके नाम पर होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट या किसी और के नाम का खाता होने पर भुगतान अटक सकता है।
नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट
क्लेम से पहले यह जांच लें कि आपके नियोक्ता ने पोर्टल पर आपकी Date of Exit अपडेट की है या नहीं। यह अपडेट न होने पर ऑनलाइन क्लेम संभव नहीं होता।
सही फॉर्म का चयन
पूरा पीएफ निकालने, आंशिक निकासी या पेंशन निकासी तीनों के लिए अलग-अलग विकल्प होते हैं। जरूरत के अनुसार सही क्लेम टाइप चुनें। गलत विकल्प चुनने से आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
सर्विस पीरियड और पात्रता
अगर आप नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद पूरा पीएफ निकालना चाहते हैं, तो कम से कम दो महीने का गैप जरूरी होता है (कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर)। वहीं, 10 साल से अधिक सेवा होने पर पेंशन से जुड़े नियम अलग लागू होते हैं।
दस्तावेज अपलोड में सावधानी
जहां दस्तावेज की आवश्यकता हो, वहां साफ और स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करें। धुंधली या अधूरी जानकारी वाले दस्तावेज रिजेक्शन का कारण बन सकते हैं।
मोबाइल नंबर एक्टिव रखें
UAN से लिंक मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन के बिना क्लेम प्रक्रिया पूरी नहीं होती।
