ITR फाइल करते समय सीनियर सिटीजन ऐसे बचा सकते हैं काफी पैसा, सिर्फ 31 जुलाई तक मौका

Exemptions And Deductions For Senior Citizen In ITR: बीते कुछ सालों में, सरकार ने कोरोना समेत कई कारणों से आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ाई है। हालाँकि, इस साल संभावना है कि इस डेट में कोई विस्तार नहीं होगा।

KEY HIGHLIGHTS
  • आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई
  • सीनियर सिटीजन ले सकते हैं कई छूट
  • बच सकता है काफी पैसा

Exemptions And Deductions For Senior Citizen In ITR: वित्तीय वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष या एसेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की डडेडलाइन 31 जुलाई है। बीते कुछ सालों में, सरकार ने कोरोना समेत कई कारणों से आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ाई है। हालाँकि, इस साल संभावना है कि इस डेट में कोई विस्तार नहीं होगा।

Exemptions And Deductions For Senior Citizen In ITR

आईटीआर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट और कटौतियाँ

बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के तहत कई टैक्स बेनेफिट मिलते हैं। आईटी अधिनियम (IT Act) के तहत हर निवासी भारतीय, जो कम से कम 60 वर्ष का है, एक 'वरिष्ठ नागरिक' है। आगे जानिए सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल करने में कौन-कौन से बेनेफिट मिल सकते हैं।

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