हरियाणा सरकार का आयु्ष्मान योजना को लेकर बड़ा फैसला, अब 'अमीर' भी उठा सकेंगे कैशलेस इलाज का फायदा

हरियाणा सरकार के अनुसार, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) और चिरायु योजना के लिए पंजीकरण एवं भुगतान गेटवे पोर्टल 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक खुला रहेगा। यानी पात्र परिवार इस अवधि के दौरान अपना पंजीकरण कराकर निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं।

हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए ज्यादा आय वाले परिवारों को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया है। अब 1.8 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले परिवार भी मामूली प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत पात्र परिवार को सूचीबद्ध अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी।

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आय के हिसाब से देना होगा प्रीमियम

आय के हिसाब से देना होगा प्रीमियम

नई व्यवस्था में परिवार की पात्रता परिवार पहचान-पत्र (PPP ID) में दर्ज सत्यापित वार्षिक आय के आधार पर तय होगी। जिन परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक है, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए 1,500 रुपये सालाना प्रीमियम देना होगा।

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