Pan Masala and Gutkha: पान मसाला, गुटखा कंपनियों को राहत, सरकार ने रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई

Pan Masala and Gutkha Manufacturers: वित्त विधेयक 2024 के जरिए जीएसटी कानून में भी संशोधन किया गया। सीबीआईसी ने एक नोटोफिकेशन के जरिए इस स्पेशल प्रोसेस के कार्यान्वयन की तारीख 45 दिन बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है। अपनी पैकिंग मशीनरी के बारे में जानकारी नहीं देने पर जुर्माना भी लगेगा।

Pan Masala and Gutkha Manufacturers: सरकार ने पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू प्रोडक्ट्स के निर्माताओं के रजिस्ट्रेशन और मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए स्पेशल प्रोसेस के कार्यान्वयन की समय सीमा 15 मई तक बढ़ा दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इससे पहले नए रजिस्ट्रेशन और मासिक रिटर्न दाखिल प्रक्रिया एक अप्रैल 2024 से क्रियान्वित करने की जनवरी में घोषणा की थी। ऐसे व्यवसायों के रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड रखना और मासिक जानकारी में आमूलचूल बदलाव के कदम का मकसद पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के जीएसटी अनुपालन में सुधार करना था।

Pan Masala Gutkha Manufacturer

जीएसटी कानून में भी संशोधन

वित्त विधेयक 2024 के जरिए जीएसटी कानून में भी संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा, यदि वे एक अप्रैल से अपनी पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ रजिस्टर्ड करने में विफल रहते हैं। सीबीआईसी ने एक नोटोफिकेशन के जरिए इस स्पेशल प्रोसेस के कार्यान्वयन की तारीख 45 दिन बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है।

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