Income Taxation: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना जिम्मेदार करदाता की पहचान होती है। इस साल ITR फाइल करने के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं और कुल 7.28 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी और अब अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको 5000 रूपए तक की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है। क्या आपने ITR फाइल कर दिया है फिर भी आपके पास आयकर विभाग की तरफ नोटिस आया है। आइये आपको बताते हैं कि इस नोटिस का क्या मतलब है।
क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी आता है नोटिस, जानिये क्या है इसका मतलब
इसलिए आया है नोटिस
दरअसल ITR फाइल करते हुए कई बार लोग बहुत सी जानकारी या तो गलत भर देते हैं या फिर जानकारी दर्ज करना भूल जाते हैं। ऐसा होने पर इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस जारी कर इस बारे में जानकारी देता है। अगर आपको भी ITR फाइल करने के बाद नोटिस प्राप्त हुआ है तो बेहद जरूरी है कि आप नोटिस का जवाब दें। इनकम टैक्स यह नोटिस आपको ईमेल के माध्यम से भेजता है और इसका जवाब देना बहुत ही जरूरी है।
नोटिस आने पर क्या करें?
नोटिस आने पर घबराएं नहीं सबसे पहले नोटिस को अच्छी तरह पढ़ लें। नोटिस में अपनी जानकारी और कारण जरुर पढ़ लें। रिटर्न फाइल न करने पर भी आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस का कारण जान लेने के बाद आपको उस कारण की वजह बतानी है। इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से नोटिस का जवाब देते हुए कारण बताना है कि आपसे जो भी गलती हुई उसकी वजह क्या है। इसके लिए आप किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं।
