पहले ITR दाखिल करें, बाद में टैक्स चुकाएं, आयकर विभाग ने शुरू की नई सुविधा

Income Tax Pay Later Option: 'पे-लेटर' ऑप्शन का उपयोग आप केवल आईटीआर फाइल करते समय सेल्फ-एसेसमेंट टैक्स के भुगतान के लिए कर सकते हैं। आप एडवांस टैक्स, टीडीएस और इसी तरह के अन्य टैक्स के लिए इस ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते।

KEY HIGHLIGHTS
  • आयकर विभाग ने शुरू की नई सुविधा
  • पहले ITR करें फाइल बाद में भरे टैक्स
  • बकाया टैक्स की नहीं रहेगी टेंशन

Income Tax Pay Later Option: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आयकर ई-फाइलिंग (E-Filing) वेबसाइट पर एक नया फीचर शुरू किया है जो आपको बाद में (Pay Later) आयकर का भुगतान करने की सुविधा देता है। इसका मतलब यह है कि आप पहले पेंडिंग इनकम टैक्स का भुगतान किए बिना आईटीआर दाखिल करना जारी रख सकते हैं।

Income Tax Pay Later Option

इनकम टैक्स पे-लेटर ऑप्शन

एक बार आईटीआर दाखिल करने के बाद कुछ शर्तों के साथ आयकर राशि का भुगतान किया जा सकता है। पहले आईटीआर केवल तभी दाखिल किया जा सकता था जब बकाया टैक्स का भुगतान कर दिया गया हो।

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