PM Kisan Rule: देश के किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम चला रही है। इस स्कीम के जरिए सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये की राशि देती है। यह राशि 2000-2000 रुपये के तीन किस्तों में किसानों के खाते में पहुंचती है। इस स्कीम के लाभार्थियों के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। मतलब इस स्कीम का लाभ कौन ले सकता है और कौन नहीं। ऐसे में किसानों के दिमाग में इस स्कीम को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। इनमें से एक सवाल यह है कि जो किसान दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, क्या उन्हें पीएम किसान स्कीम का लाभ मिलता है।
भूमि रिकॉर्ड
पीएम किसान स्कीम के तहत उन्हीं किसानों को लाभ दिया जाता है, जिनके नाम पर खेती की जमीन रजिस्टर्ड होती है। क्योंकि आवेदन करते समय खेती की भूमि का रिकॉर्ड लगाना होता है। भूमि रिकॉर्ड के तहत किसानों का जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट हो। पीएम किसान पोर्टल पर किसान का ई-केवाईसी होना जरूरी बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी। आपका बैंक खाता भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से लिंक होना जरूरी है।
11 करोड़ किसानों को मिला लाभ
24 फरवरी, 2019 को केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक मदद के लिए पीएम किसान की स्कीम की शुरुआत की थी। देशभर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान प्राप्त हुआ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को तोहफा दिया था और उनके के खाते में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर करने की फाइल पर साइन किया था। पीएम किसान की 17वीं किस्त के जरिए 9.3 करोड़ किसानों को लाभ मिला और लगभग 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
eKYC अनिवार्य
पीएम किसान स्कीम में रजिस्टर्ड किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ईकेवाईसी पीएमकिसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से किसान संपर्क कर सकते हैं। अगर पीएम किसान की किश्त का पैसा आपको नहीं मिलता है, तो आप pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
