Old Notes Exchange: आरबीआई (RBI) के नए नियमों के मुताबिक कटे-फटे नोटों को बैंक (Bank) द्वारा बदला जा सकता है और बदलने से कोई मना नहीं कर सकता। अगर आपके पास टेप चिपका हुआ या कटे-फटे नोट हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आरबीआई ने उन्हें बदलने के नियम बनाए हैं। दरअसल कटे-फटे हुए नोट किसी काम के नहीं होते हैं और न ही कोई इन्हें लेता है।
अपने पुराने नोटों को यहां करें एक्सचेंज।
आरबीआई ने कहा कि ऐसे नोट किसी भी बैंक में जाकर बदले जा सकते हैं। साथ ही आरबीआई ने ये भी कहा कि कोई भी बैंक नोट बदलने से मना नहीं कर सकता। केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर बैंक ऐसा करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
खराब हो चुके नोटों को किसी भी बैंक में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। नोट जितना खराब होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम होगी। वहीं अगर किसी शख्स के पास 20 से अधिक खराब नोट हैं और उनका टोटल अमाउंट 5,000 रुपए से अधिक है, तो उसके लिए लेनदेन शुल्क लिया जाएगा। साथ ही नोट एक्सचेंज करते समय उसमें सिक्योरिटी सिंबल जरूर दिखने चाहिए।
बैंक टेप लगे हुए, थोड़े से फटे हुए, गले हुए और जले हुए नोट बदलता है। इसके अलावा ध्यान रखें कि बैंक नकली नोट नहीं बदलता है और अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर बैंक नोट बदलने से मना करता है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। बैंक कस्टमर की शिकायत के आधार पर बैंक 10,000 रुपए तक का हर्जाना भर सकता है।
