भारत के लोगों को मिला डेटा सुरक्षा कानून, अब निजता से खिलवाड़ करने पर लगेगा करोड़ों का जुर्माना

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Aug 12, 2023, 04:02 PM IST

Data Protection Law: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त, 2023 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को अपनी सहमति दे दी है। इससे भारत को एक खास कानून मिला जो एक नागरिक के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है।

Data Protection Law: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त, 2023 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को अपनी सहमति दे दी है। इससे भारत को एक खास कानून मिला जो एक नागरिक के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है। लंबे समय से जिस कानून का इंतजार था उसे 7 अगस्त को लोकसभा (Lok Sabha) और 9 अगस्त को राज्यसभा (Rajya Sabha) ने पारित कर दिया। ये कानून खास तौर से नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करता है।

Digital Personal Data Protection Bill

रत को एक खास कानून मिला जो एक नागरिक के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है।

ये कानून यह तय करने में मदद करता है कि लोगों के डेटा का उपयोग निजी या सरकारी संस्थाओं द्वारा कैसे किया जा सकता है। किसी भी डेटा उल्लंघन के लिए इसमें कंपनी पर 250 करोड़ तक का जुर्माना शामिल है। इसके बाद अब सरकार डीपीडीपी कानून (DPDP Law) के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

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