DGCA का बड़ा फैसला, फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, रिफंड नियम भी बदला

Flight Ticket Cancellations and Refund Rule 2026: मंत्रालय ने बताया कि DGCA द्वारा किए गए इस बदलाव से यात्रियों को टिकट बुकिंग के बाद अपनी यात्रा योजना में बदलाव करने पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन टिकट रिफंड और संशोधन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकेंगे। इस नए नियम का उद्देश्य यात्रियों को अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करना है।

DGCA Changes The Flight Ticket Cancellations and Refund Rule

DGCA Changes The Flight Ticket Cancellations and Refund Rule/Photo- Canva

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयने दी आधिकारिक जानकारी

इस नए नियम की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की है। मंत्रालय ने बताया कि DGCA द्वारा किए गए इस बदलाव से यात्रियों को टिकट बुकिंग के बाद अपनी यात्रा योजना में बदलाव करने पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

End of Feed