ITR Correction: क्या ITR में कर सकते हैं सुधार, जानें कैसे करेक्शन के साथ फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated Jul 26, 2024, 03:53 PM IST

ITR Correction: अगर ITR भरते समय गलतियां हो गई हैं, तो परेशान न हों क्योंकि आप इसे सुधार सकते हैं। रिवाइज्ड ITR टैक्सपेयर्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय गलतियों को सुधारने की अनुमति है। इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को ITR में बदलाव कर फाइल करने की सुविधा देता है।

ITR Correction: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कई लोग आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए ITR दाखिल करते समय गलतियां कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। अगर ITR भरते समय गलतियां हो गई हैं, तो परेशान न हों क्योंकि आप इसे सुधार सकते हैं। गलत बैंक बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना, गलत तरीके से कटौती का क्लेम या फिर इंटरेस्ट से होने वाली इनकम की गलत डिटेल्स जैसी गलतियां, आईटीआर भरते समय हो सकती हैं। इसलिए इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को ITR में बदलाव कर फाइल करने की सुविधा देता है।

ITR Filing

आईटीआर फाइलिंग (तस्वीर-Canva)

गलतियों को सुधारने की अनुमति

रिवाइज्ड ITR टैक्सपेयर्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय गलतियों को सुधारने की अनुमति है। इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के अनुसार, यदि किसी को पता चलता है कि उसने अपना कर रिटर्न दाखिल करने में कोई गड़बड़ी की है या कुछ छोड़ दिया है, तो वह इसे ठीक करने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो डेडलाइ के बाद अपना ITR दाखिल करते हैं (विलंबित ITR)।

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