Flight Cancellation Policy India: यात्रा करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। DGCA के मुताबिक, अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करना चाहता है या फ्लाइट की तारीख बदलना चाहता है, तो उसे यह काम 48 घंटे के अंदर करना होगा। अगर टिकट आपने किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदा है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी, क्योंकि एजेंट एयरलाइन के ही प्रतिनिधि माने जाएंगे।
DGCA New Rules
नाम में गलती सुधारने का नियम: अगर टिकट बुक करते समय आपने नाम में गलती कर दी और यह गलती 24 घंटे के अंदर बता दी, तो एयरलाइन बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के नाम ठीक करेगी। लेकिन यह सुविधा सिर्फ उन्हीं टिकटों पर लागू होगी, जो एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किए गए हों।
लुक-इन ऑप्शन: DGCA ने एक नया नियम जारी किया है जिसे- लुक-इन ऑप्शन कहा गया है। इसके तहत यात्री टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे के अंदर उसे कैंसिल या रीशेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप नई फ्लाइट चुनते हैं, तो सिर्फ किराए का फर्क देना होगा।
लेकिन ध्यान रहे — यह सुविधा उन यात्रियों के लिए नहीं होगी, जिनकी डोमेस्टिक फ्लाइट अगले 5 दिनों के भीतर है। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यह नियम 15 दिनों के अंदर लागू नहीं होगा।
अतिरिक्त जानकारी: इस नई पॉलिसी का मकसद यात्रियों को ज्यादा सुविधा और लचीलापन देना है। DGCA ने यह भी बताया है कि अगर किसी यात्री को व्हीलचेयर या किसी खास सहायता की जरूरत हो, तो एयरलाइन थोड़ा अतिरिक्त शुल्क ले सकती है। लेकिन यह सिर्फ उन यात्रियों पर लागू होगा जो दिव्यांग नहीं हैं। इस नई नीति से यात्रियों को ज्यादा सुरक्षा और आराम मिलेगा। अब फ्लाइट बुकिंग के वक्त अगर आपकी योजना बदल भी जाए, तो आपको नुकसान नहीं होगा।
