जरूरत के हिसाब से तय होगी UPI लिमिट, RBI ने लिया ये बड़ा फैसला

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से पर्सन-टू-मर्चेंट लेनदेन की सीमा निर्धारित करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा किया जाएगा, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को यह जानकारी दी। अब NPCI जरूरतों के आधार पर सीमाएं निर्धारित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि उच्च सीमा से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।

UPI Payment: डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से पर्सन-टू-मर्चेंट लेनदेन की सीमा निर्धारित करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा किया जाएगा, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को यह जानकारी दी। मौजूदा समय में यूपीआई सिस्टम के तहत पर्सन-टू-पर्सन और पर्सन-टू-मर्चेंट भुगतान की सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में पर्सन-टू-मर्चेंट के तहत यह सीमा दो लाख रुपये और पांच लाख रुपये है।

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जरूरत के हिसाब से तय होगी UPI लिमिट, RBI ने लिया ये बड़ा फैसला

जरूरत के हिसाब से UPI लिमिट

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