UPI पर 15 अक्टूबर से नहीं लगेगा कोई चार्ज, जाने कब से लागू होगा नया नियम

पहले नए MDR नियमों को 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की बात कही गई थी। लेकिन व्यापारियों और पेमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इसे कुछ समय के लिए टालने की मांग की थी। अब इसके लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है।

डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को स्पष्ट किया कि UPI के जरिए होने वाले चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा। NPCI ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि, इसे लागू करने की सटीक तारीख अलग से अधिसूचित की जाएगी।

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यूपीआई एमडीआर चार्ज की नई तारीख का हुआ ऐलान।

NPCI के मुताबिक, UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने 13 अक्टूबर को हुई बैठक में चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने का फैसला लिया। यानी यह व्यवस्था उन लेनदेन से जुड़ी होगी, जिनमें ग्राहक UPI के जरिए किसी कारोबारी या व्यापारी को भुगतान करता है। फिलहाल NPCI ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन श्रेणियों के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क लागू होगा।

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