24 अगस्त से SIM कार्ड पर सख्ती, एक आदमी को नहीं मिलेंगे 9 से ज्यादा सिम कार्ड

केंद्र सरकार ने सिम कार्ड कनेक्शन को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है। अब किसी व्यक्ति को 9 से ज्यादा सिम कार्ड खरीदने की इजाजत नहीं है। यह नियम इसी महीने 24 अगस्त से लागू हो रहा है।

अगर आपके नाम पर पहले से कई मोबाइल नंबर चल रहे हैं और आप नया SIM लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार अब SIM कार्ड की तय सीमा को लेकर सख्ती बढ़ाने जा रही है। 24 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियां ऐसे ग्राहकों को नया मोबाइल कनेक्शन नहीं देंगी, जिनके नाम पर पहले ही निर्धारित सीमा तक SIM कार्ड दर्ज हैं। सरकार ने इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम में जरूरी तकनीकी और संगठनात्मक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं।

sim card rule

9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं होंगे इश्यू

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि SIM कार्ड रखने की सीमा नई नहीं है। दूरसंचार विभाग ने करीब एक दशक पहले ही एक व्यक्ति के नाम पर मोबाइल कनेक्शन की अधिकतम संख्या तय कर दी थी। सामान्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रखे जा सकते हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा 6 कनेक्शन है।

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