Paytm Money ने SEBI को दिया 45 लाख से ज्यादा जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

नियामक उल्लंघनों के आरोपों को सुलझाने के लिए कंपनी द्वारा 45.5 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को पेटीएम मनी के साथ सेटलमेंट आदेश पारित किया। सेबी द्वारा उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के लिए समय पर अलर्ट जनरेट करने के लिए आवश्यक 70 प्रतिशत सीमा को बनाए रखने में पेटीएम मनी असमर्थ थी।

Paytm Money: नियामक उल्लंघनों के आरोपों को सुलझाने के लिए कंपनी द्वारा 45.5 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को पेटीएम मनी के साथ सेटलमेंट आदेश पारित किया। इस सेटलमेंट के साथ वित्तीय फर्म पर अब आगे की कार्रवाई नहीं होगी। यह मामला पेटीएम मनी द्वारा नियामक के टेक्निकल ग्लिच फ्रेमवर्क का पालन न करने को लेकर था। यह केस जुलाई 2024 में सेबी द्वारा पेटीएम मनी को कारण-बताओ नोटिस के बाद शुरू हुआ था।

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Paytm Money ने SEBI को दिया 45 लाख से ज्यादा जुर्माना

क्या था आरोप

नियामक ने कंपनी पर सुचारू और सुरक्षित व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए प्रमुख परिचालन और नियामक दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। सेबी द्वारा उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के लिए समय पर अलर्ट जनरेट करने के लिए आवश्यक 70 प्रतिशत सीमा को बनाए रखने में पेटीएम मनी असमर्थ थी। यह अलर्ट बाजार में उतार-चढ़ाव के समय में निवेशकों के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर संदेह पैदा हो गया था।

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