ऑनलाइन गेमिंग पर लगेंगे प्रतिबंध! सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव रखा

अधिनियम के तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं के लिए तीन साल तक के कारावास या एक करोड़ रुपये तक जुर्माना, और प्रचार करने वालों के लिए दो साल तक के कारावास या 50 लाख रुपये जुर्माना निर्धारित है।

सरकार ने ई-स्पोर्ट्स, डिजिटल सोशल गेम्स और धन-आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए 'भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण' (ओजीएआई) के गठन का प्रस्ताव रखा है। इसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अगुवाई में गठित किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं नियमन (पीआरओजी) अधिनियम, 2025 के तहत जारी किए गए मसौदा नियमों के मुताबिक, यह प्राधिकरण केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और वित्तीय सेवाओं के विभाग के साथ समन्वय में काम करेगा।

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ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम। (फोटो क्रेडिट-iStock)

मसौदे नियमों के मुताबिक, "केंद्र सरकार की तरफ आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तिथि से 'भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण' नाम का एक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।" ओजीएआई का अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद के बराबर होगा।

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