DoT ने पेश किए नए Cybersecurity नियम, Jio-Airte-VI पर पड़ेगा सीधा असर

इसके साथ ही दूरसंचार विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि नए नियम केवल लाइसेंस प्राप्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए ही है। यह गैर लाइसेंस प्राप्ट कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए नहीं हैं।

पिछले कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ते हैं। साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के मामलों में ब्रेक लगाने के लिए अब Department of Telecommunications यानी DoT की तरफ से नए Cybersecurity नियम लागू किए गए हैं। DoT के नए नियम सभी टेलीकॉम कंपनियां, जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल पर लागू होंगे। इसके साथ ही DoT ने बैंक, फाइनेंस और बीमा से जुड़ी कंपनियों के लिए कुछ नियम पेश किए हैं।

DoT Rules

दूरसंचार विभाग ने जारी किए नए रूल्स।

ET Telecom की रिपोर्ट के अनुसार DoT की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि इन नए नियमों का मकसद टेलीकॉम ऑपरेटरों को बैंकों, बीमा कंपनियों और दूसरी वित्तीय संस्थानों के साथ एकीकृत करना है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन्स की तरफ से यह भी कहा गया है कि नए नियम केवल लाइसेंस प्राप्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए ही है। यह गैर लाइसेंस प्राप्ट कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए नहीं हैं।

End of Feed