विदेश में Airtel की सर्विस ने दिया धोखा, अब ग्राहक को मिलेगा 1.25 लाख रुपये का मुआवजा

पटना उपभोक्ता आयोग ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा नहीं देने के मामले में भारती टेलीमीडिया और एयरटेल स्टोर पर ₹1.25 लाख का हर्जाना लगाया। जानें पूरा मामला।

पटना के जिला उपभोक्ता आयोग ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा उपलब्ध नहीं कराने के मामले में भारती टेलीमीडिया लिमिटेड और एयरटेल स्टोर को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने दोनों को संयुक्त रूप से शिकायतकर्ताओं को कुल 1.25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसमें मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा और मुकदमे के खर्च के लिए 25 हजार रुपये शामिल हैं। आयोग ने इस मामले को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना है।

Airtel penalty

Airtel पर ₹1.25 लाख का जुर्माना, मलेशिया में नहीं चली इंटरनेशनल रोमिंग

मलेशिया में काम नहीं आई अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा

यह मामला परिवाद संख्या 80/2016 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता पुष्कर शर्मा और दीप्ति शर्मा ने आरोप लगाया था कि जनवरी 2016 में विदेश यात्रा के दौरान उन्हें अपने मोबाइल नंबर पर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, जब वे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में थे, तब यह सेवा काम नहीं कर सकी।

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