Airtel पर सरकार ने लगाया 2.14 लाख रुपये का जुर्माना, कंपनी ने कहा- हम लड़ेंगे नहीं, जुर्माना भरेंगे

लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत हर टेलीकॉम कंपनी को ग्राहक को जोड़ने से पहले उनकी पहचान की उचित जांच करनी होती है और DoT के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होता है। विभाग समय-समय पर CAF ऑडिट कर यह सुनिश्चित करता है कि सभी ऑपरेटर नियमों का पालन कर रहे हैं।

भारती एयरटेल को दूरसंचार विभाग (DoT), तमिलनाडु LSA द्वारा ग्राहक सत्यापन मानकों के उल्लंघन के आरोप में 2.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई जुलाई 2025 में किए गए कस्टमर एप्लिकेशन फॉर्म (CAF) ऑडिट के बाद की गई।

Airtel fined rs 2.14 lakh by the government

Airtel fined rs 2.14 lakh by the government/Photo-Timesnowhindi

दूरसंचार विभाग ने 16 सितंबर 2025 को दोपहर 12:13 बजे नोटिस जारी करते हुए यह दंड लगाया। DoT के अनुसार, एयरटेल ने ग्राहकों का पर्याप्त सत्यापन सुनिश्चित करने में लापरवाही बरती, जो लाइसेंस समझौते की शर्तों का उल्लंघन है।

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