निलंबित महासचिव द्वारा बुलाई गई 'BFI' की बैठक पर अदालत ने लगाई रोक

अदालत ने यह आदेश महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एजेंडे से हटाया, राज्य इकाइयों की बैठक बुधवार को होगी।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) के निलंबित महासचिव प्रमोद कुमार को बुधवार को प्रस्तावित आम सभा की बैठक को मामले की अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश दिया। अदालत ने यह आदेश महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। यह आदेश ऐसे समय आया है, जब विश्व मुक्केबाजी ने 23 अक्टूबर को ईमेल के जरिए स्पष्ट किया था कि किसी भी राष्ट्रीय महासंघ की आम सभा की बैठक संबंधित भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के लागू संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही बुलाई और संचालित की जानी चाहिए।

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भारतीय बॉक्सिंग संघ (साभार-x)

बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एजेंडे से हटाया, राज्य इकाइयों की बैठक बुधवार को होगी। कुमार ने कहा कि सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को एजेंडे से हटा दिया गया है, लेकिन राज्य इकाइयों की बैठक बुधवार को होगी। करीब 28 राज्य इकाइयों के प्रतिनिधि बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने अजय सिंह की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक आम सभा की बैठक स्थगित रखी जाए। सिंह ने आठ अक्टूबर को जारी उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और इस उद्देश्य से महासंघ की आम सभा बुलाने की बात कही गई थी।

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