नई दिल्ली: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने बुधवार को पहलवान विनेश फोगाट को रहने के स्थल की जानकारी देने में विफलता के कारण नोटिस भेजा और 14 दिन के अंदर जवाब मांगा है। नाडा के पंजीकृत परीक्षण पूल (आरटीपी) में पंजीकृत सभी खिलाड़ियों को डोप जांच के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में जानकारी देना जरूरी है और इन खिलाड़ियों में विनेश भी शामिल हैं।
विनेश फोगाट
विनेश ने नहीं दी अपनी ठिकाने की जानकारी
अगर खिलाड़ी ने जिस स्थान की जानकारी दी है और वह उस स्थान पर उपलब्ध नहीं होता तो इसे ठिकाने की जानकारी देने की विफलता माना जाता है। नाडा ने अपने नोटिस में पहलवान से राजनेता बनीं विनेश को बताया कि उन्होंने अपने रहने के स्थल की जानकारी नहीं बताने की गलती की है क्योंकि वह नौ सितंबर को सोनीपत के खरखौदा गांव में अपने घर पर डोप जांच के लिए उपलब्ध नहीं थीं।
कुश्ती से संन्यास का विनेश ने किया था पेरिस ओलंपिक के बाद ऐलान
विनेश ने पेरिस ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाने के बावजूद अधिक वजन होने के कारण पदक नहीं हासिल करने की निराशा के बाद खेल से संन्यास की घोषणा की थी। विनेश और उनके साथी पहलवान बजरंग पूनिया हाल में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और वह जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। वह इन दिनों जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में व्यस्त हैं।
वेयरअबाउट क्लॉज का नहीं किया पालन
नाडा के नोटिस में कहा गया है,'आपको डोपिंग रोधी नियमों के अंतर्गत रहने के स्थल की जानकारी संबंधित जरूरतों का पालन करने में स्पष्ट विफलता के बारे में सूचित करने के लिए एक औपचारिक नोटिस दिया जाता है। इस मामले पर अंतिम फैसला लेने से पहले आपको इस पर सफाई देने के लिए कहा जाता है। एक डोप नियंत्रण अधिकारी (डीसीओ) को आपकी जांच के लिए उस समय उस दिन उस स्थल पर भेजा गया था लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहा क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद नहीं थीं।'
विनेश को देना होगा मौजूदगी का सबूत
विनेश को या तो इस उल्लघंन को स्वीकार करना होगा या यह सबूत देना होगा कि वह उस स्थान पर लगभग 60 मिनट तक मौजूद थी।
पर यहां यह जिक्र किया जा सकता है कि ठहरने की जगह संबंधित विफलता डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन नहीं है। कोई खिलाड़ी अगर 12 महीने में तीन बार स्थल की जानकारी संबंधित नियमों का उल्लघंन करता है तो ही नाडा एथलीट को आरोपित कर सकता है।
