दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला पहलवान विनेश फोगट को दी एशियन गेम्स ट्रायल में भाग लेने की अनुमति, जानिए कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को बड़ी राहत देते हुए एशियन गेम्स चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को बड़ी राहत देते हुए 30 और 31 मई 2026 को होने वाले एशियन गेम्स चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि मातृत्व किसी महिला एथलीट के खिलाफ भेदभाव या बहिष्कार का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि महिला खिलाड़ियों के लिए असाधारण शारीरिक चुनौतियों से भरी होती है, लेकिन संस्थागत खेल ढांचे में इन चुनौतियों को अक्सर पर्याप्त संवेदनशीलता के साथ नहीं देखा जाता।

Vinesh Phogat

विनेश फोगाट (फोटो क्रेडिट X)

क्या है विनेश फोगाट के ट्रायल का पूरा मामला?

दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 22 मई 2026 को यह आदेश दिया। मामला उस चयन नीति से जुड़ा था, जिसके तहत एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल में केवल उन्हीं खिलाड़ियों को हिस्सा लेने की अनुमति थी, जिन्होंने 2025 और 2026 की कुछ निर्धारित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हों। विनेश फोगाट ने इस नीति को चुनौती देते हुए कहा कि वह मातृत्व अवकाश और प्रेग्नेन्सी की रिकवरी के कारण उन प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकीं। इसलिए यह नीति व्यवहारिक रूप से उन्हें ट्रायल से बाहर कर रही है।

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