IPL: कोच्चि टस्कर्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया बीसीसीआई को करारा झटका

कोच्चि टस्कर्स के निलंबन मामले में बीसीसीआई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। बोर्ड ने मध्यस्थ के 538 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने अब याचिका खारिज कर दी।

मुंबई: बम्बई उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अब बंद हो चुकी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर्स केरल के पक्ष में 538 करोड़ रुपये से अधिक के मध्यस्थ के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति आर चागला ने मंगलवार को पारित आदेश में कहा कि मध्यस्थ के फैसले में कोई ‘स्पष्ट अवैधता’ नहीं है जिसके लिए अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

BCCI

बीसीसीआई

साल 2012 में बीसीसीआई ने खत्म किया अनुबंध

कोच्चि टस्कर्स केरल फ्रेंचाइजी को रोंदिवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड (आरएसडब्ल्यू) के नेतृत्व वाले समूह को दिया गया था और बाद में इसे कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (केसीपीएल) द्वारा संचालित किया गया था। टीम ने 2011 में आईपीएल में भाग लिया लेकिन अगले साल बीसीसीआई ने उनका अनुबंध समाप्त कर दिया था। यह विवाद बीसीसीआई द्वारा इस आधार पर समझौते को समाप्त करने के इर्द-गिर्द है कि केसीपीएल और आरएसडब्ल्यू कथित रूप से अपेक्षित बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहे।

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