क्या होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट? इसे कौन कर सकता है रद्द; जानिए पूरी ABCD

Diplomatic Passport: डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कोई साधारण पासपोर्ट नहीं है और यह हर किसी को नहीं मिलता, बल्कि कुछ खास लोगों को ही जारी किया जाता है। इसे 'टाइप डी पासपोर्ट' भी कहा जाता है। मरून रंग की वैलिडिटी पांच साल होती है, लेकिन कुछ मामलों में इसे रद्द भी किया जा सकता है।

Diplomatic Passport: कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई। दरअसल, प्रज्वल रेवन्न को 31 मई तक का समय दिया गया था अगर वह वापस नहीं लौटते तो उनके पासपोर्स को रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो सकती थी। बता दें कि प्रज्वल रवन्ना के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जिसकी मदद से प्रज्वल 34 दिन पहले देश छोड़कर जर्मनी भाग गया था। तो चलिए समझते हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या है? और इसे कौन रद्द कर सकता है?

Diplomatic Passport.

क्या होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट?

भारत में तीन प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। देश में पासपोर्ट एक्ट 1967 के तीन तरह के पासपोर्ट जारी होते हैं। जिनमें सामान्य पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट शामिल है। इन पासपोर्ट के रंग भी भिन्न-भिन्न होते हैं। सामान्य पासपोर्ट नीला तो ऑफिशियल पासपोर्ट सफेद होता है, जबकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का रंग मरून होता है।

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