जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों में संशोधन; जानिए कितना पॉवरफुल हुआ पद

Jammu Kashmir: केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को और अधिक शक्तियां प्रदान की हैं। अब ऐसे में उपराज्यपाल के पास पुलिस और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से निर्णय लेने की भी शक्तियां हैं। बता दें कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधन किया है।

KEY HIGHLIGHTS
  • सरकार ने संशोधन कर बढ़ाई J&K उपराज्यपाल की शक्तियां।
  • अब तबादले और पोस्टिंग से जुड़े फैसले ले सकेंगे उपराज्यपाल।
  • सरकार के इस कदम की आलोचना कर रहा विपक्ष।

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को केंद्र सरकार ने और अधिक शक्तियां प्रदान की है जिसकी विपक्ष ने जमकर आलोचना की है। विपक्ष ने इसे जम्मू-कश्मीर के लोगों को 'अशक्त' बनाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया तो चलिए समझते हैं कि आखिर केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन सी शक्तियां प्रदान की हैं।

Manoj Sinha

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (फोटो साभार: @OfficeOfLGJandK)

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधन किए हैं। ऐसे में उपराज्यपाल के पास पुलिस और भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) एवं भारतीय पुलिस सेवा (IPS) जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित निर्णय लेने तथा विभिन्न मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने की शक्तियां होंगी।

End of Feed