'आप इस देश के नागरिकों की निजता से खिलवाड़ नहीं कर सकते', SC ने WhatsApp और Meta को जमकर सुनाया

CJI सूर्यकांत ने मेटा से कहा कि हम मेटा के साथ एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। CJI ने कहा कि हम आपको इस देश की प्राइवेसी के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। व्हाट्सएप, मेटा के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकता।

SC On WhatsApp And Meta: सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप (WhatsApp) और मेटा (Meta) को चेतावनी दी है कि डेटा साझाकरण के नाम पर आप इस देश के नागरिकों के निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा पर सुनवाई के दौरान दोनों पर सख्त टिप्पणियां कीं। अदालत ने मेटा की पॉलिसी पर सख्त नाराजगी जताई। CJI सूर्यकांत ने मेटा से कहा कि हम मेटा के साथ एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। CJI ने कहा कि हम आपको इस देश की प्राइवेसी के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। व्हाट्सएप, मेटा के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकता। CJI सूर्यकांत ने WhatsApp से कहा कि आप इस देश के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। आप इस तरह लोगों की प्राइवेसी के अधिकार के साथ कैसे खेल सकते हैं? लोग इसके लिए आपको पैसे देते हैं। कंज्यूमर के पास कोई विकल्प नहीं है, आपने मोनोपॉली बना ली है।

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Meta और WhatsApp पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

WhatsApp और Meta से हलफनामा दाखिल करने को कहा

CJI ने WhatsApp और मेटा (Meta) से हलफनामा दाखिल ये बताने को कहा है कि, वे डेटा शेयर नहीं करेंगे। CJI ने कहा कि अगर ऐसा एफिडेविट फाइल नहीं किया गया तो मामला खारिज कर दिया जाएगा। SG तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हमारा पर्सनल डेटा सिर्फ बेचा ही नहीं जाता, बल्कि उसका कमर्शियल इस्तेमाल भी होता है। CJI ने कहा कि एक सड़क पर सामान बेचने वाला वेंडर आपके टर्म और कंडीशन को कैसे समझ सकता है। ऐसे टर्म और कंडीशन की जांच होनी चाहिए। CJI ने पूछा कि देश का एक बड़ा हिस्सा आपकी शर्तों और नियमों को कैसे समझेगा?

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