महिला आरक्षण: परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें बढ़कर होंगी 816, दो बिल लाने की तैयारी में सरकार

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान संविधान में संशोधन करके लाया गया था, लेकिन यह परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा। उपलब्ध व्यापक रूपरेखा के अनुसार, लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 कर दी जाएगी।

Women resrvation bill : महिला आरक्षण कानून को लागू करने की सरकार की योजना के तहत लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 करने के लिए मौजूदा सीटों में से नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना पड़ सकता है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। परिसीमन प्रक्रिया से पहले ही महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए, सरकार महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित करने के लिए दो विधेयक लाने की योजना बना रही है। परिसीमन अधिनियम में संशोधन करके केंद्र सरकार महिलाओं के लिए 273 नई सीटें सृजित करने की योजना बना रही है। एक अधिकारी ने बताया कि इसका एक संभावित तरीका मौजूदा 543 सीटों में से नई सीटें निकालना है।

Women resrvation in Parliament

लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी।

' प्रस्तावित 273 सीटों का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से'

अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित करने के नियम तो हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का फिलहाल कोई मानदंड नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरीका यह हो सकता है कि महिलाओं के लिए प्रस्तावित 273 सीटों का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया जाए। विधानसभाओं में महिलाओं के लिए समान 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए, 'आनुपातिक’ सूत्र लागू किया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए किया जाएगा क्योंकि वर्तमान जनगणना अभी पूरी नहीं हुई है।

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