'महिलाओं को रोक नहीं सकते, उन्हें सुरक्षा दीजिए...' बंगाल सरकार के 'नाइट शिफ्ट' खत्म करने के आदेश पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

Kolkata rape murder case: बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद अधिसूचना जारी की थी, इसमें महिला डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी न लगाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को नाइट ड्यूटी करने से रोका नहीं जा सकता, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का कर्तव्य है।

Kolkata rape murder case: कोलकाता के आरजी कल मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी तक पहुंच गई है। रेजिडेंट डॉक्टरों के लगातार प्रदर्शन ने उनकी कुर्सी तक हिलाकर रख दी है। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में आज महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट खत्म करने के बंगाल सरकार के आदेश पर सुनवाई हुई।

Kolkata rape murder case

कोलकाता रेप एंड मर्डर केस।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देना राज्य सरकार का कर्तव्य है, उन्हें नाइट शिफ्ट करने से रोका नहीं जा सकता। बता दें, बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद अधिसूचना जारी की थी, इसमें महिला डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी न लगाने का आदेश दिया गया था।

End of Feed