क्या जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद, शरजील इमाम? जमानत अर्जियों पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

उमर और शर्जील पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। राजधानी दिल्ली में दंगे फरवरी 2020 में हुए थे। उमर और शर्जील जमानत के लिए कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 10 दिसंबर को मामले की सुनवाई के बाद अफना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Umar Khalid, Sharjeel Imam : दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में बीते पांच वर्षों में जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाने वाला है। इनके अलावा कोर्ट पांच अन्य आरोपियों की जमानत अर्जियों पर भी सुनवाई करेगा। उमर और शरजील पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। राजधानी दिल्ली में दंगे फरवरी 2020 में हुए थे। उमर और शरजील जमानत के लिए कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है।

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दोनों पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का है आरोप। तस्वीर-PTI

10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू तथा आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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