गिरिबाला को अग्रिम जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को गलत क्यों ठहराया? जबलपुर बेंच ने अपने फैसले में क्या कहा

बुधवार देर रात जारी अपने 17 पन्नों के आदेश में न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यात्मक पहलुओं और प्रतिवादी गिरिबाला सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आलोक में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा 15 मई 2026 को पारित अग्रिम जमानत आदेश को रद्द किया जाता है।

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा की मौत मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को उसकी सास और पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। बुधवार देर रात जारी अपने 17 पन्नों के आदेश में न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यात्मक पहलुओं और प्रतिवादी गिरिबाला सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आलोक में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा 15 मई 2026 को पारित अग्रिम जमानत आदेश को रद्द किया जाता है। यहां हम जानेंगि कि हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने गिरिबाला को अग्रिम जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को गलत क्यों ठहराया?

twisha sharma

गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द हो गई है।

हाईकोर्ट ने केस डायरी और सबूतों की दोबारा जांच की और पाया कि निचली अदालत ने बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर तथ्यों को पूरी तरह नजरंदाज कर दिया था

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