Minor wrestler molestation case: दिल्ली पुलिस ने पेश की कैंसिलेशन रिपोर्ट, बृजभूषण शरण सिंह को थोड़ी राहत

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jun 15, 2023, 01:08 PM IST

Minor Wrestler molestation case: भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के पिता ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में उन्होंने अपने आरोपों से यू टर्न ले लिया था। हालांकि यह भी कहा था कि उन्होंने केस वापस नहीं लिया है।

Minor Wrestler molestation case: भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दो चार्जशीट पेश की है। पहली चार्जशीट एक हजार पेज की है जिसमें महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों का जिक्र है। वहीं दूसरी चार्जशीट नाबालिग महिला से संबंधित है जो 500 पेज की है। नाबालिग महिला पहलवान के बयान बदलने के बाद पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस आधार पर पटियाला हाउस कोर्ट से यौन शोषण के आरोप को निरस्त करने की गुजारिश की है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। दिल्ली पुलिस ने पोक्सो के संबंध में जिस तरह से चार्जशीट पेश की है उसमें बृजभूण शरण सिंह के लिए खुशखबरी छिपी है।

पीड़ित ने बदला था बयान !

सूत्रों के मुताबिक नाबालिग महिला पहलवान ने पुलिस को दिया अपना बयान को बदल दिया है। पोक्सो पीड़िता ने शुरुआत में कहा था कि बृजभूषण सिंह ने उसका यौन शोषण किया था। नए बयान में पीड़िता ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया है। दूसरे बयान में उसने कहा वास्तव में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन चयन नहीं होने पर उदास और गुस्से में थी। सबक सिखाने की नीयत से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाई। पहलवानों द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी के तहत अपराध और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109/354/354ए/506 के तहत आरोप पत्र दायर कर रही है। POCSO मामले में, जांच पूरी होने के बाद हमने शिकायतकर्ता यानी पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 CrPC के तहत एक पुलिस रिपोर्ट पेश की है।

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