पश्चिम बंगाल में UCC की तैयारी तेज, सरकार ने ड्राफ्ट बिल की जांच के लिए बनाई 9 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी; जानें कौन-कौन हैं सदस्य

पश्चिम बंगाल सरकार ने 'यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC), वेस्ट बंगाल-2026' के ड्राफ्ट बिल की समीक्षा के लिए 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। 10 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, समिति प्रस्तावित विधेयक के कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ड्राफ्ट बिल में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और वसीयत जैसे व्यक्तिगत कानूनों को शामिल किया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने 'यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC), वेस्ट बंगाल-2026' के ड्राफ्ट बिल की समीक्षा के लिए 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। राज्य सरकार की ओर से 10 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह समिति प्रस्तावित विधेयक का व्यापक अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।

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पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा कदम। istock

अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य का प्रयास होना चाहिए कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाए। इसी उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने स्तर पर 'यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेस्ट बंगाल-2026' का मसौदा तैयार किया है, जिसमें विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और वसीयत जैसे व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े विषय शामिल हैं।

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