पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अफसर भी प्रक्रिया में होंगे शामिल

पश्चिम बंगाल SIR में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से जुड़े मामलों में वोटरों की अपील के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य के सिविल जजों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है।

पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया में अब ओडिशा और झारखंड के भी न्यायिक अफसर शामिल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने SIR विवाद पर जारी सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके खर्च का वहन निर्वाचन आयोग को करने का आदेश दिया है।उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी और कहा कि सत्यापन प्रक्रिया जारी रहने पर वह पूरक सूचियां जारी कर सकता है।

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